PM Fasal Bima Yojana 2026-27: किसानों को फसल नुकसान पर बीमा सुरक्षा, आवेदन शुरू

प्राकृतिक आपदा के कारण फसल खराब होने पर किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) चलाई जा रही है। योजना के तहत अधिसूचित फसल को तय जोखिमों से नुकसान होने पर पात्र किसानों को बीमा सहायता मिल सकती है।

PM Fasal Bima Yojana 2026-27 की मुख्य जानकारी

योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
सीजन रबी 2026-27
आवेदन शुरू 15 नवंबर 2026
अंतिम तारीख 15 जनवरी 2027
किसान का प्रीमियम रबी फसलों पर अधिकतम 1.5% तक
लाभ फसल नुकसान पर बीमा सहायता
हेल्पलाइन 14447
वेबसाइट pmfby.gov.in

PM Fasal Bima Yojana क्या है?

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को प्राकृतिक आपदा और योजना में शामिल अन्य जोखिमों से होने वाले फसल नुकसान पर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें अधिसूचित फसलों का बीमा किया जाता है।

किसानों को कितना प्रीमियम देना होगा?

रबी की खाद्यान्न और तिलहन फसलों के लिए किसान का अधिकतम प्रीमियम 1.5 प्रतिशत तक हो सकता है। खरीफ फसलों के लिए यह 2 प्रतिशत और वार्षिक वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों के लिए 5 प्रतिशत तक हो सकता है।

वास्तविक प्रीमियम फसल, क्षेत्र और राज्य की अधिसूचना के अनुसार तय होता है।

PM Fasal Bima Yojana के लिए पात्रता

योजना का लाभ लेने के लिए किसान की फसल और क्षेत्र संबंधित सीजन में अधिसूचित होना चाहिए। नियमों के अनुसार पात्र भूमिधर किसानों के साथ किरायेदार और बटाईदार किसान भी योजना में शामिल हो सकते हैं।

जरूरी दस्तावेज

आवेदन के लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता, जमीन से जुड़े दस्तावेज और फसल की जानकारी जैसे दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है।

PM Fasal Bima Yojana Online Apply कैसे करें?

किसान PMFBY की आधिकारिक वेबसाइट pmfby.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में राज्य, जमीन, फसल और बैंक की जानकारी भरकर जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। आवेदन करने से पहले अपने राज्य में लागू अंतिम तारीख और अधिसूचित फसल की जानकारी जरूर जांचें।

फसल खराब होने पर क्या करें?

यदि बीमित फसल को योजना में शामिल किसी जोखिम से नुकसान होता है, तो किसान को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समय पर नुकसान की सूचना देनी चाहिए। सहायता के लिए PMFBY की हेल्पलाइन 14447 पर संपर्क किया जा सकता है।